SIR में गलत जानकारी देने पर 1 साल की जेल:चुनाव आयुक्त ने कहा- फॉर्म में BLO नहीं मांगते OTP, पर्सनल जानकारी शेयर न करें

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छत्तीसगढ़ में SIR फॉर्म भरते वक्त गलत जानकरी देने पर एक साल की जेल हो सकती है। - Dainik Bhaskar   छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया जारी है। इसी बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने एक जरूरी निर्देश जारी किए हैं। SIR फॉर्म भरने के दौरान मतदाता गलत जानकारी देता है या दस्तावेज अटैच करता है तो उसे 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

चुनाव आयोग ने SIR को लेकर मतदाताओं को अलर्ट भी किया है कि फॉर्म भरने के दौरान BLO किसी भी तरह की OTP नहीं मांगते हैं। मतदाता से न ही फोन के माध्यम से निर्वाचन आयोग का कोई भी कर्मचारी किसी भी मतदाता से ओटीपी पूछता है।

चुनाव आयोग ने मतदाताओं से कहा कि पर्सनल जानकारी मांगने पर किसी को ना बताएं। ऐसा होने पर थाने में शिकायत कर सकते हैं। वहीं एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR) ने SIR फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ाने की मांग भी की है।

छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश पर 63 हजार 439 BLA-BLO एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने में लगे हुए हैं। BLA-BLO फॉर्म का वितरण कर रहे हैं और उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त यशवंत कुमार ने 21 नवंबर को आदेश जारी किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त यशवंत कुमार ने कहा कि गलत जानकारी देने से बचें और किसी को भी पर्सनल जानकारी या OTP ना बताएं।

आदेश में उन्होंने लिखा है, कि सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे मृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करना, जो अब भारतीय नागरिक नहीं रहा है। उसका नाम निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थानों पर मौजूद है।

इसके साथ ही लिखा कि वह एक से अधिक स्थानों के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करता है। इस प्रकार गणना प्रपत्र में एक ऐसी घोषणा करता है। जो गलत है या जिसके बारे में वह जानता है या मानता है कि वह सत्य नहीं है। वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत अपराध है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा जारी निर्देश

वहीं, SIR फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही है। वर्तमान में फॉर्म भरने की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ADR ) के राज्य संजोयक गौतम बंद्योपाध्याय ने तिथि बढ़ाने की मांग की है। ताकि कोई मतदाता सूची से वंचित ना हो।

गौतम बंद्योपाध्याय ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में धान खरीदी चल रही है। ज्यादातर लोग इस प्रक्रिया में व्यस्त है। जो SIR फॉर्म नहीं भर पा रहे। वहीं, इससे जुड़ी कुछ भ्रम पर भी मार्गदर्शन देने की मांग की है।

रायपुर के एडवोकेट विपिन अग्रवाल ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके तहत 1 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है। इसलिए SIR फॉर्म भरने के दौरान मतदाता किसी तरह की गलत जानकारी न दें।

राज्य निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 27 अक्टूबर 2025 की स्थिति के अनुसार 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता है। इनमें से 2 करोड़ 10 लाख 25 हजार 208 मतदाताओं को एसआईआर का गणना फॉर्म मिल चुका है।

21 नवंबर 2025 तक प्रदेश में लगभग 65 लाख से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलाइज पूर्ण हो चुका है, जो प्रदेश के 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 पंजीकृत मतदाताओं का लगभग 31 प्रतिशत है।

BLO नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 और घोषणा प्रपत्र एकत्र करेंगे। साथ ही वे दस्तावेजों की लिंकिंग और सत्यापन में भी मदद करेंगे। प्रत्येक घर पर वे कम से कम 3 बार जाएंगे। जो मतदाता घर पर नहीं मिलते या अस्थायी रूप से बाहर रहते हैं, वे ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकेंगे।

BLO मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित अथवा डुप्लीकेट वोटरों की पहचान करेंगे। जिन मतदाताओं के फॉर्म मिल चुके हैं, उनके नाम प्रारूप सूची में जोड़े जाएंगे। जिनके रिकॉर्ड का 59 से मिलान नहीं होगा, उन्हें नोटिस जारी कर सुनवाई की जाएगी और पात्रता तय की जाएगी।

The Suryadon
Author: The Suryadon

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