UP Goverment News: उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर-आवासीय भवनों के लिए फायर एनओसी की वैधता 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी है।अभय सिंह राठौड़, लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य में गैर-आवासीय भवनों (Non-Residential Buildings) की फायर एनओसी (Fire NOC) की वैधता 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इस फैसले से उद्यमियों, निवेशकों और नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा गैर-संवेदनशील भवनों (Non-Sensitive Buildings) के लिए लागू होगी। वहीं, अस्पतालों (Institutional Occupancy) और उच्च जोखिम वाले औद्योगिक भवनों (High Hazard Industrial Buildings) के लिए एनओसी की वैधता पहले की तरह 1 साल ही रहेगी।
राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन और आपात सेवा नियमावली, 2024 में कई संशोधन किए हैं। अब फायर एनओसी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी। पहले आवेदन पत्र में कई तकनीकी जानकारियां अधूरी रहती थीं, लेकिन अब नए प्रारूप में क्वालीफाइड एजेंसी, फायर लिफ्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट और विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र जैसी जानकारियां शामिल कर दी गई हैं।नई व्यवस्था से फायर एनओसी प्राप्त करने में तेजी, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से राज्य में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और उद्योगों के संचालन में प्रशासनिक बाधाएं कम होंगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लागू यह निर्णय राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति देने वाला माना जा रहा है। नई व्यवस्था से औद्योगिक विकास, नगरीकरण और आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सकेगा। यह कदम न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगा बल्कि नागरिक सुरक्षा और सुविधा को भी नई दिशा देगा।
Author: The Suryadon
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